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15 Jan 2026, Thu

8 वर्ष की मासूम बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

सिवनी। दिनांक 08/03/2018 को मासूम नाबालिग पीड़िता उम्र 08 वर्ष की मां ने थाना छपारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 07/03/2018 को करीबन 9:00 बजे रात में मोहल्ले मे बच्चे के बारसा के कार्यक्रम में अपने पति व बच्चीं उम्र 08 वर्ष के साथ गई थी।

हम आँगन में बेठे हुए थे मेरी बेटी अंदर खाना खा कर बाहर की तरफ चली गई थी जो कुछ समय तक दिखाई नहीं दी तो मै उसे ढूढते हुए बाहर सडक पर आई उस समय करीब रात के 9:30 बजे थे,सडक पर एक महिला जिसे में नहीं जानती मिली जिसने पूछा किसे ढूंढ रही हो तो मैंने बताया कि मेरी बेटी यहीं खेलते हुए बाहर आई थी जो दिखाई नहीं दे रही है घर के अंदर भी नहीं है तो उसने बताई कि एक बच्ची सामने खडी गाडी के अंदर मैंने देखा है फिर मैं वही पास में खडी गाडी को देखने के लिए गई। गाडी के सभी कांच बंद थे तब मैंने अपने मोबाईल का टार्च जलाकर गाडी के अन्दर कांच के बाहर से देखा तो मेरी बेटी जोर-जोर से चिल्ला रही थी और एक व्यंक्ति गाडी की सबसे पिछली सीट पर मेरी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था तभी मैंने गाडी के पीछे का दरवाजा खटखटाया और यह देखकर मै चिलाई तो और मोहल्ले के लोग मेरी आवाज सुनकर आए ,मैने गाडी से अपनी बच्ची को बाहर निकाली और बच्ची को लेकर अपने पति को बताने गई। तब मै और मेरा पति दोबारा उस गाडी के पास आए तो वह व्यक्ति अपनी गाडी जिसका नंबर एम.पी. 20 बी.ए. 4853 को लॉक करके भाग गया था फिर मैंने अपने पति के फोन से डायल 100 को सूचना दी थी फिर मैंने अपनी बेटी से पूछी की तुम गाडी में कैसे पहुची तो उसने बताई कि उस गाडी वाले ने मुझे बोला पान लेकर आओं तो मैं पान घर से लेकर गई थी तो मुझे गाडी के अंदर बैठाल लिया और मेरे साथ गंदी हरकत करने लगा। उसके बाद डायल 100 गाडी आ गए तो हम लोग गाडी में बैठकर थाना रिपोर्ट करने आये ।

पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही उपरान्त आरोपी दिनेश ठाकुर पिता तेजराम ठाकुर उम्र 26 वर्ष वार्ड नंबर 04 नैनपुर जिला मंडला के विरूद्ध धारा 376, 376 (2) आई भादवि एवं धारा 3,4, 5 एन, 6 पाक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र श्रीमान दिलीप गुप्ता द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन की न्यायालय में पेश किया था। शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल माहोरे के द्वारा पैरवी की गई थी एव तर्क प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में आई साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दिनांक 25।02।2023 को आरोपी दिनेश ठाकुर को दोषी पाते हुए धारा 376 (2) आई भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।। प्रदीप कुमार भौरे, मिडिया सेल प्रभारी / सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिवनी।

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