क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

सिवनी में डकैती के आरोपियों को 10 वर्ष की सजा

सिवनी। थाना छपारा में प्रार्थी सौरभ नेमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह आदेगांव रहता है,सराफा व्यपारी है और बाज़ार-बाज़ार जाकर सोने चांदी के जेवरात बेचने का कार्य करता है। प्रत्येक सोमवार को ग्राम चमारी का बाजार भरता है वहा सराफा दुकान लेकर जाता है,दिनांक 25/04/2016 को 1:30 बजे दिन में अपनी मार्शल सिल्वर कलर नंबर एमपी 49 डी 0250 से सराफा दुकान लेकर अपने ड्रायवर मनोहर गोंड निवासी बिछुआ एवं कारीगर संतोष सोनी के साथ चमारी पहुचा था।

शाम 7:30 बजे करीब दुकान बंद किया। सभी जेवरात लाल रंग की टीन की पेटियों में भरकर अपनी मार्शल गाडी में पीछे रखा ड्रायवर मनोहर ड्रायवर सीट पर बैठा था। मै शटर का ताला बंद कर रहा था। तभी चार व्यक्ति गाडी के पीछे तरफ से आए और एक व्यक्ति ने ड्रायवर मनोहर के कनपटी पर कट़टा अडाकर बोला कि गाडी से नीचे उतरो तब मै दोडकर वहा पहुंचा तो एक व्यक्ति जो मोटा सा था ने मेरी कनपटी पर कटटा अडाकर बोला हल्ला मत करना नही तो खून खराबा हो जाएगा।

ड्रायवर से बोलो नीचे उतरे गाडी की चाबी दो। तो मैने मनोहर से बोला नीचे उतर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ड्रायवर नीचे उतरा फिर वह चारों गाडी में बैठ गए और आदेगांव की ओर गाडी लेकर भाग गए फिर मैंने शोर मचाया कि गाडी लुट गई पकडो पकडो। तो वहां बहुत लोग आ गए फिर कोई साधन ना होने से पीछा नहीं कर पाए तीनों पेटियों में चांदी के जेवरात एवं गिरवी वाले जेवरात, 05 नग बध करधन, 04 झूला वाले करधन, 09 जोडी तोड़े, करीब 30 जोडी बागरी, 08 जोडी बाकडा, 25 जोडा कंगन, 25 जोडा छलबल,पायले, फुटकर सामान तथा सोने की झुमकी, लाकेट, अंगूठी, चैन, लोंग एवं फुटकर सामान चांदी के जेवरात कुल वजनी 30 से 32 किलो तथा सोने के जेवरात करीब 150 ग्राम वजन के सोने चांदी के करधनों में कमल का फूल बना व नेमा लिखा है, पायलों में कैलाश् ए-1 लिखा है। सोने के जेवरों में एस.आर. नेमा लिखा है, अन्य में के.के.एच. मार्क है सभी जेवरात कीमती करीब 12 लाख एवं मार्शल गाड़ी कीमती 04 लाख की है।

सभी आरोपी उम्र 30 से 35 साल के बीच के थे ड्राइविंग सीट पर मोटा सा कद सामान्य तथा अन्य तीन सामान्य कद काठी के थे मोटा सा व्यक्ति चेक टी शर्ट पहने था जिन्हे सामने आने पर पहचान लूंगा। अभी तक गांव वालों को खबर किया व उनके साथ संभावित स्थान आसपास के गांवो में तलाश करता रहा इस कारण से रिपोर्ट करने आया हॅूकार्यवाही की जाय।

विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर को सक्रिय करते हुए 1)समशेर उर्फ मुन्ना पिता जमशेर खान निवासी धनोरा 2)नूरमोहम्मद पिता जमशेर खान निवासी धनोरा 3)समशाद बी पति समशेर 4)अशोक कुमार पिता अक्ति कमरे निवासी धनोरा 5)अकील खान पिता अहफज़ खान निवासी रायचोर 6)मोहसीन खान पिता रफ़ीक़ खान निवासी धनोरा खुर्द 7)गणपत पन्द्रे पिता किशनलाल निवासी धनोरा 8)अनिल विश्वकर्मा पिता पूरनलाल निवासी धनोरा खुर्द से संदेह के आधार पर पकड़कर पूछताछ की एवं गिरफ्तार किया।

विवेचना उपरान्त थाना छपारा पुलिस ने अभियोग पत्र श्रीमान दिलीप गुप्ता द्वितीय अपर सत्र न्यायालय लखनादोन में प्रस्तुत किया गया। जिसमें शासन कि ओर से श्री अनिल माहोरे विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन के द्वारा सबूतों एवं गवाहों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा सबूतों एवं गवाहों से सहमत होते हुए आरोपी शमशेर उर्फ मुन्ना को 395, 397/34 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000/- रूपये अर्थदंड, एवं धारा 25(1-ख)(क) एवं आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड, धारा 27 आयुध अधिनियम में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- अर्थदंड। आरोपीगण नूर मोहम्मद,मेम बी उर्फ शमशाद बी, अशोक कुमार कुमरे, अकील खान, गनपत पन्द्रे , उनिल उफ़ अनिल विश्वकर्मा उपरोक्त सभी आरोपीगणों को धारा 412 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रदीप कुमार भौरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।

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