मध्य प्रदेश सिवनी

मृतक के बेसहारा परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से मिलेगी चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता

सिवनी। पिता व पति की हत्या के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से अब चार लाख रूपये मिलेंगे। अपने पति की हत्या के बाद ग्राम कोटकसा जिला सिवनी निवासी कविता व उसके बच्चों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी में आर्थिक सहायता के लिये 6 जनवरी 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के सचिव श्री विकास शर्मा ने कुरई के तहसीलदार से जॉंच प्रतिवेदन तलब किया जिसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी में रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि मृतक सरवन परते की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, बच्चे व मॉं आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नही है जिस कारण मृतक की विधवा पत्नी व बूढ़ी मॉ मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं।

मृतक का बेटा विनय 8वीं कक्षा में पढ़ता है और मृतक की बेटी वैशाली 5वीं कक्षा में पढ़ रही है और मृतक की मृत्यु के बाद इनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी मृतक की विधवा पत्नी कविता और बूढ़ी मॉ पर आ गई है। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर सचिव श्री विकास शर्मा ने जिला कलैक्टर सिवनी को निर्देश दिया कि मृतक की विधवा पत्नी कविता, बच्चों और बूढ़ी मॉ को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाये। सचिव विकास शर्मा ने आदेश की एक प्रति कविता को भी भेजी है और आदेश का पालन करने हेतु एक कॉपी जिला कलैक्टर को भी भेजी गई है।

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी

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