क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष कि सजा

सिवनी। नाबालिग पीड़ित ने थाना कान्हीवाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 09.07.2020 को मैं अपने बड़े पापा के घर से रात करीब 9:00 बजे अपने घर जा रही थी जो रास्ते में आरोपी पवन, पिता नूरसिंह कुडापे उम्र 19 वर्ष ग्राम नरेला हाल सालीवाडा, मिला और जोर जबरदस्ती कर मुझे अपनी मोटर साइकिल में बिठाकर अपने घर ले गया जहां मेरे साथ उसने तीन दिन तक लगातार गलत काम किया था,जैसे तैसे मौका देखकर मैं उसके चंगुल से छूटकर घर आई और अपने मातापिता को घटना के बारे मैं बताया और रिपोर्ट करने आये है।

प्रदीप कुमार भौंरे एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर थाना बरघाट में अपराध क्रमांक 148/2020 के अंतर्गत धारा 363,376,376(2)(n), 506भादवि धारा 4,6 पाक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और तर्क देते हुए कहा गया कि आरोपी के द्वारा नाबालिग पीड़िता के मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया गया है।

ऐसे आरोपी को कडी से कडी सजा की मांग की गई। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) महोदय द्वारा आरोपी को दिनांक 11।01।2023 को धारा 5L/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का स‌श्रम कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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