सिवनी। नाबालिग पिडिता ने थाना बरघाट मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 06.03.2020 को मेरे घर पर दादाजी की तेरहवीं का कार्यक्रम चल रहा था रात करीब 10:00 से 11:00 बजे के बीच की बात है, मै घर के पीछे वाशरूम के लिए गई थी, तभी आरोपी बलवीर पिता रम्मू भजेकर उम्र 22 वर्ष निवासी मुंडरई ने मुझसे चार्जर मांगा तो मैं उसे चार्जर ले जाकर दे रही थी तभी आरोपी बलवीर ने मेरा बायां हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा उसके बाद पीछे खेत में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया। उसके बाद बलवीर मुझे अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था तभी वहां पर मेरा पैर स्लिप हो गया जिससे मेरे पैर में मोच आ गई फिर आरोपी मुझे मंदिर के पास ले गया और छोड़कर भाग गया तब मैं नाना के घर गई लेकिन घबराहट के कारण किसी से कुछ नहीं बताई दिनांक 08/03/2020 को जब घर के सारे मेहमान चले गए तब घटना की सारी बात अपने परिवार को बताई।
प्रदीपकुमार भौंरे एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बरघाट में अपराध क्रमांक 118/2020 के अंतर्गत धारा 363,376,376(2)(j), भादवि 3,4 पाक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और तर्क देते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता के मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया है ऐसे आरोपी को कडी से कडी सजा मिलनी चाहिए।
जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) महोदय द्वारा आरोपी को धारा 6 पाक्सो एक्ट में दिनांक 10।01।2023 को 363 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदंड, 3,4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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