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सिवनी। दिनांक 15/12/2020 को सुबह करीब 09 बजे नाबालिक उम्र 16 वर्ष थाना बरघाट, की मां जब काम करने गई थी तब गाव का ही आरोपी ने पीडिता को फोन कर स्कूल के पास आने के लिए कहा तो पीडिता की जान पहचान होने के कारण आयी तो आरोपी बहलाफुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर नागपूर ले गया जहां वाडी में शीतला मंदिर के पास एक खनडर जैसा मकान में रहने लगे नागपूर मे ही आरोपी ने पीडिता से शादी कर ली।
इस बीच आरोपी ने पीडिता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया था, पीडिता के बयान के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 621/2020 धारा 363, 366, 376, 376 (2) (N) भादवि एंव 5(L) सहपठित घारा 6 बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 पंजीबद्ध किया गया था।
प्रदीप कुमार भौंरे एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर(मर्सकोले) के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्यायाधीश(पाक्सो) महोदय द्वारा आज दिनांक 21 /12/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा- 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रूपये अर्थदण्ड एंव धारा 5(L)/6 लैगिक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 में भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 8000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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