Breaking
15 Oct 2025, Wed

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष कि सजा

सिवनी। थाना बंडोल की नाबालिग पीड़िता उम्र 16 वर्ष, दिनांक 18-5-2019 कि रात्रि 11:00 बजे अपने माता पिता को चाचा के घर जाने की बताकर निकली। जब वह लड़की चाचा की घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोग चिंतित हुए। और दूसरे दिन थाना बंडोल जाकर गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

दिनांक 3/6 /2019 को पुलिस नाबालिग पिडिता को पुलिस नाबालिग पीड़िता को दस्तयाब करती है और पूछताछ करती है तो पीड़िता बताती है की गांव का ही आरोपी बसंत परतें पिता संतलाल परते उम्र 24 वर्ष उसे बहला-फुसलाकर भगाकर कार से ले गया था तथा विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था।

प्रदीप कुमार भौंरे एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि पुलिस ने पिडिता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 164/2019 के अंतर्गत धारा 366,376,376(2)(n)343,506भादवि एवं धारा 3(क), 4,5(l) 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) महोदय द्वारा आरोपी बसंत परते को धारा5(L) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रूपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *