सिवनी। दिनांक 17/04/2020 को रात्रि 10:00 बजे नाबालिग पीड़िता उम्र 17 वर्ष थाना केवलारी अपने घर पर सो रही थी, रात के करीब 1:00 बजे आरोपी गोलू @ प्रकाश, पिता प्रेमलाल मर्सकोले निवासी ग्राम सौंफ, पुलिस चौकी टाटरी जिला मंडला, आया और पीड़िता को फोन कर घर से बाहर बुलाया,पिडीता के जान पहचान का होने के कारण वह घर से बाहर आयी तो आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसे उसकी बहन के गांव ग्राम धुतका लेकर गया।
उसके साथ लगातार जबरदस्ती गलत काम किया, जैसे तैसे पीड़िता ने घटना की सूचना परिवार को दी परिवार के लोगों ने थाना केवलारी में रिपोर्ट दर्ज करवायी ,जिसे पुलिस ने अपराध क्रमांक 137/2020 धारा 366 भादवि. एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज की थी एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) महोदय द्वारा आरोपी प्रकाश उर्फ गोलू मर्सकोले को धारा 366, भादवि. में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपयें अर्थदंड, धारा 5( एल) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रदीप कुमार भौरे। मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।
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