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सिवनी। जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य महेश गौतम के विरुद्ध महिला थाना सिवनी में कक्षा 11 वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 25 नवंबर की रात अपराध दर्ज किया गया था। बुधवार को आरोपित महेश गौतम ने सिवनी कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया वही पुलिस में जिला अस्पताल सिवनी में मेडिकल परीक्षण भी करवाया।
पुलिस ने 26 नवंबर को उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी पहुंच कर जांच की तथा उन लोगों के बयान भी दर्ज किए है जिनका एफआईआर में भी उल्लेख है। वहीं शिक्षा विभाग ने कार्यवाही करते हुए आरोपी महेश गौतम का प्राचार्य पद छीन लिया है तथा एससी सिंग को उत्कृष्ट विद्यालय का प्राचार्य पद दिया है।
जानकारी के अनुसार 25 नवंबर 2022 को उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी में पदस्थ रहे प्राचार्य महेश गौतम के विरुद्ध भादवि की धारा 354, 354 (क), 506, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7, 8, 9एफ, 10, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अधिनियम की धारा 3 (1) (डब्लू), (आई), (2), (व्हीए) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
ज्ञात हो कि पुलिस नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोपित महेश गौतम की तलाश जारी थी। आज महेश गौतम ने स्वयं को द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सरेंडर करते हुए कोर्ट की संरक्षण में गया।
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