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15 Jan 2026, Thu

मप्र के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत

सिवनी। मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2019 /नियम/चार, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 अगस्त, 2022 (भुगतान माह सितम्बर, 2022 ) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन / परिवार पेंशन पर 189% की दर से एवं सातवे वेतनमान में 28% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत

की दर में 01 अक्टूबर, 2022 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है।

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring ), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण

पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/43/76 / नियम-2/चार, दिनांक 05-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पति की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पति की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पति की मृत्यु के कारण देव परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होने उपक्रमों/ स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के जाप कमांक एफ 9/9/2006 /नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

6/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

71 राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सनिश्चित करें।

8/ संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

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