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ऐसे नमूनों जिनकी विधिक कार्यवाही शेष नहीं रहती उन्हें नियमों के तहत ही किया जाता है विनिष्ट : सोनू तिवारी

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सिवनी। सैंपलिंग कार्यवाही के दौरान एक सैंपल को समान 4 भागो में लिया जाता है तथा एक भाग को नियमानुसार अगले कार्य दिवस में लैब के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है तथा एक भाग कारोबार कर्ता द्वारा तत्काल आवेदन करने पर उसकी इच्छा अनुसार govt. द्वारा NABL certified lab में भेजा जाता है यदि आवेदन नहीं किया जाता है तो शेष 3भाग कार्यालय में जमा रहते है। जो कि आगे की अपील संबंधी कार्यवाही में यथास्थिति उपयोग होते है। यह बात है खाद्य अधिकारी श्रीमती सोनू तिवारी ने कही।

जांच रिपोर्ट आने के बाद एवम रिपोर्ट की स्क्रुटनी पश्चात यदि नमूना मानक स्तर का पाया जाता है तथा कोई विधिक कार्यवाही शेष नहीं रहती है तब ऐसे नमूनों को विनष्ट किया जाता है।
यहां जिन नमूनों की बात की गई है वे विनिष्टिकरण के ही नमूने है। जिनमें कोई भी विधिक कार्यवाही शेष नहीं थी। जिन प्रकरणों में विधिक कार्यवाही लंबित होती है वे नमूने संरक्षित रहते है।

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