क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

अवैध शराब विक्रय करने वालों के विरूध्द बंडोल पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही

सिवनी। पुलिस अधीक्षक सिवनी रामजी श्रीवास्तव व्दारा अवैध गतिविधियो के नियंत्रण व कार्यवाही हेतु सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री श्याम कुमार मरावी, एसडीओपी सिवनी श्रीमति पारूल शर्मा के निर्देशन मे थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. दिलीप पंचेश्वर व्दारा लगातार सक्रियता के साथ कार्यवाही की जा रही है, दिनांक 08.10.2022 से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन व्दारा चलाये जा रहे विशेष अभियान में थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. दिलीप पंचेश्वर व्दारा अधीनस्थ स्टाफ के साथ क्षेत्र मे अवैध गतिविधियो में सलिप्त आरोपियो के विरूध्द लगातार ताबडतोड कार्यवाही की जा रही है।

विशेष अभियान में अभी तक शराब भट्टी से शराब लेकर अवेध रूप से विक्रय करने वाले पैकार:-अमननाथ पिता संतोष निवासी रनबेली, रोहित पिता दयाल चन्द्र निवासी बंडोल, जगन्नाथ पिता मूलचंद यादव निवासी बोरिया, संतोष पिता राजकुमार कुमरे निवासी राहीबाडा,, अमित पिता दीवार सिंह उईके निवासी गोरखपुर, महालाल पिता आशाराम साहूँ निवासी बखारी, सुरेन्द्र पिता सुरसिंह जंघेला निवासी बंधा होटल ढावा मे अवेध रूप मे शराब विक्रय करने वाले:- आशुतोष पिता रामभवन सिंह निवासी बंडोल, सुमति पिता बाबूलाल निवासी बंडोल, रूपलाल पिता साहबलाल कुमरे निवासी राहीबाडा, विकाश पिता दिमाकचन्द्र डेहरिया निवासी बंडोल, ब्रजेश पिता रामकृष्ण बघेल निवासी बंडोल, शिवराम पिता रामप्रसाद उईके निवासी कुकलाह, अंकित पिता अप्पू ठाकुर निवासी मुंगवानी कला, अवेध कच्ची शराब विक्रय करने वाले:- रामचरण पिता अतरलाल गोनगे निवासी सागर, कोमल पिता सियाराम उईके निवासी सागर, पेश्या पिता झामसिंह सिरसाम निवासी गाडरबाडा, रोहित पिता तीरन सिंह ठाकुर निवासी अलोनिया, कमलसिंह पिता भूरा उईके निवासी मंगवानी कला, शुभम पिता राजेन्द्र डेहरिया निवासी गोरखपुर कला, संजू पिता हियाराम उईके निवासी सागर, उमाशंकर पिता रामचन्द्र सनोडिया निवासी रनबेली, अज्जू पिता मुन्नालाल यादव निवासी बोथिया, सकुनबती पति शिवपाल यादव निवासी सागर, सुखराम पिता रामदीन गोनगे निवासी सागर, कुल 25 प्रकरण पंजीबध्द किये जा चुके है, जिसमे कुल 141 पाव देशी प्लेन मदिरा, 67 लीटर हाथ भटटी महुआ शराब, 1040 रूपये नगदी रकम जम की जा चुकी हैं , सभी आरोपियों के विरूध्द आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबध्द किये गये है, आरोपियो के संबंध मे आईसीजेएस पोर्टल से पूर्व रिकार्ड प्राप्त किया जाकर धारा 45 आबकारी अधिनियम की धारा बढाई गई है जिससे माननीय न्यायालय व्दारा अधिक आर्थिक अर्धदण्ड से आरोपियो को दण्डित किया जा रहा है । आरोपियो को दोबारा शराब विक्रय न करने की हिदायत देकर दोबारा शराब विक्रय करने पर जिला बदर की कार्यवाही हेतु बताया गया है।

जप्ती:- (1) 141 पाव देशी प्लेन मदिरा कीमती-8460 रूपये, 67 लीटर हाथ भटटी महुआ शराब कीमती 6700 रूपये, 1040 रूपये नगदी रकम

सराहनीय कार्य:- उ.नि. दिलीप पंचेश्वर, सउनि बी. एस. प्रजापति, जसवंत सिंह, राजेन्द्र नागवंशी, सुमेरचन्द उईके, अशोक सेन, डी. पी. श्रीवात्री प्र. आर. अमर उईके, ब्रजेन्द्र लोखन्डे, आर. राजेश सरयाम, विश्राम धुर्वे, सतीश पाल, सुधीर डेहरिया, राकेश मार्को, दीपेश रघुवंशी, म. आर. मालती डेहरिया, कुसुमलता ढाकरिया।

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