सिवनी। दिनांक 21 /11/2019 को नाबालिग पिडिता उम्र 14 वर्ष ट्यूशन पढ़कर अपने गांव वापस आ रही थी तभी संदीप अहिरवार पिता सुमेर चंद अहिरवार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम निवारी थाना छपारा उसे रास्ते में मिला और पीड़िता का रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगा जैसे तैसे पीड़ित आरोपी से हाथ छुड़ाकर मौके से भागी और घर जाकर अपने माता-पिता को घटना की सूचना दी।
तथा उसके साथ तथा उनके साथ थाना छपारा जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसे पुलिस ने अपराध क्रमांक 425/ 2019 धारा 341,354,354(क),354(घ )34 भादवी एवं धारा 7/8पॉस्को ऐक्ट के तहत पंजीकृत किया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र दिलीप गुप्ता द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन की न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
शासन की ओर से अनिल महोरे विशेष लोकअभियोजक /सहा. जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा सबूतों एवं गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी संदीप को दिनांक 28/09 को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड, से दंडित किया गया। प्रदीप कुमार भौरे मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।
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