सिवनी। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायतों का समय पर निराकरण न किए जाने एवं शासकीय दायित्वों के निवर्हन में असक्षमता व्यक्त करते हुये वरिष्ठ अधिकारी / नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का तत्परता से पालन न करने के कारण राजस्व निरीक्षक मं. बण्डोल तहसील श्री धीरेन्द्र गुमास्ता को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री धीरेन्द्र गुमास्ता को कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख सिवनी में नियत किया गया है।
श्री गुमास्ता को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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