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10 Nov 2025, Mon

जेठ-देवर ने पीटा, महिला की शिकायत पर न्यायालय ने दी सजा

सिवनी। थाना बंडोल में प्रार्थिया कविता बाई ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर के सामने उसके जेठ आरोपीगण सतीश राय एवं देवर अजय राय दोनों निवासी टिग्गा टोला रहते हैं जो घटना दिनांक 17 अप्रेल 2014 को सुबह अपने घर पर थ्रेसर चला रहे थे, जिससे भूसा उसके घर पर आ रहा था तभी जाकर थ्रेसर बंद करने को कहा तो आरोपीगण सतीश तथा अजय उसे गंदी-गंदी गालियां देते हुए लाठी से मारपीट किया जिससे उसके सिर, कंधे, और दोनों हाथों की कलाई में चोटें आई और कानों की झुमकी भी कहीं खो गई । उसके पति संजय राय बीच-बचाव करने लगे तो उसे भी मारपीट किया जिससे चोटें आई। और दोनों आरोपियों के द्वार यह भी कहा गया कि अगर दोबारा थ्रेसर बन्द करवाने की कोशिश भी की तो जान से मारने की धमकी भी दिया।
मीडिया सेल प्रभारी सिवनी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि जिसकी सुनवाई श्रीमान रूपेंद्र सिंह मडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कि न्यायालय में की गई, जिसमे शासन की ओर से – श्रीमती शीतल सरयाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई, न्यायालय द्वारा दोनों आरोपी सतीश राय और अजय राय को भा0द0वि0 की धारा 294 के आरोप में तीन-तीन माह का कारावास, एवं 500-500 रूपए की अर्थदंड, धारा 323/34 भादवी o के आरोप मे 6-6 माह का साधारण कारावास, एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड, धारा 325/34। भादवि o के आरोप में 1-1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 -1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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