क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

रामगोपाल जिला बदर

सिवनी। जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत आदतन अपराधी रामगोपाल सनोडिया निवासी कारीरात थाना लखनवाड़ा को 6 माह की अवधी के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। अनावेद्क द्वारा वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक कुल 26 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

     रामगोपाल सनोडिया को सिवनी सहित समीपवर्ती छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिलों की राजस्व सीमाओं से छह माह की कालावधि हेतु निष्कासित किया गया है। जिला बदर का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूध्द राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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