सिवनी। भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) पेंशन योजना प्रारंभ की गयी थी।
श्रम अधिकारी एसके सोनकर ने बताया कि उक्त पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 आयु वर्ग के समस्त असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000/-अथवा उससे कम हैं, योजना हेतु पात्र होंगे। योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया जा रहा हैं। योजना के अंतर्गत 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों को प्रतिमाह रूपयें 55 से 200 रूपयें तक प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा। शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा अदा किया जावेगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चातत बीमित श्रमिकों को न्यूयनतम रूपयें 3000/- मासिक पेशन प्राप्त होगा।
कोई भी इच्छुक श्रमिक अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) पर जाकर प्रीमियम की प्रथम किस्त जमा कर अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के समय अपना आधार कार्ड एवं बैंक खाता नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। यह सुविधा सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) पर उपलब्ध हैं।


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