सिवनी। थाना बरघाट के अंतर्गत घटना दिनांक 03 मार्च 2021 की हैं, नाबालिक पीडिता उम्र 16 वर्ष, थाना बरघाट को आरोपी रिजवान पिता करीम खान, उम्र 19 वर्ष ग्राम खमरिया, थाना लालबर्रा, जिला बालाघाट ने बहला-फुसलाकर, शादी का झांसा देकर भगाकर नागपुर (महाराष्ट्र) लेकर गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और पीडिता को शराब पीकर मारपीट कर धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाने लगा, जिसकी सूचना पीडिता ने छुपते-छुपाते अपने माता-पिता को दी। पीडिता के माता पिता ने थाना बरघाट पुलिस को इस मामले की सूचना दी।
पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनॉंक 13 मार्च 2021 को नागपुर जाकर पीडिता को दस्तयाब किया तथा आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर थाना बरघाट लाया गया एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 133/2021, धारा 363, 366, 376(2)(एन), 376(3) भादवि एवं धारा 5(आई), 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रदीप कुमार भौंरे प्रभारी मीडिया सेल एडीपीओ सिवनी
ने बताया कि शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजन के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आज दिनांक 25 जुलाई 2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी रिजवान खान को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500/-रू. अर्थदण्ड, धारा 5(जे)(ii) सहपठित 6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में 20 वर्ष एवं 2,000/-रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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