सिवनी। घटना दिनांक 23-03-2021 के दोपहर लगभग 03 बजे की है, शेरसिंह पिता झल्लीसिंह मरकाम उम्र 50 वर्ष निवासी राजगढ थाना किंदरई, ग्राम बरेली के सुरेन्द्र मसराम की दुकान की बेंच पर बैठा था, तभी मुकेश उइके पिता शिवसिह उईके निवासी ग्राम बरेली, थाना किंंदरई आया और शेरसिंह के साथ बिना किसी बजह के हाथ घूसों से मारपीट किया , मारपीट में शेरसिंह के सिर पर चोट आयी , जिसे इलाज के लिये घंसौर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, किंतु इलाज के दौरान वह फौत हो गया, जिसकी रिपोर्ट मृतक के भतीजा प्रीतम सिंह पिता देवीसिंह मरकाम के द्वारा थाना किंदरई में दर्ज करवायी गयी जिसे पुलिस ने अपराध क्र 43/2021 धारा 302 भादवि के तहत दर्ज की थी।
प्रदीप कुमार भौरें ADPO मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि विवेचना के उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया, शासन की ओर से बरिष्ठ लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक अनिल माहोरे के द्वारा साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किया गया न्यायालयीन साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पाया कि अपराध हत्या की कोटि में न आकर आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है, इन्ही तथ्यों को लेकर आरोपी मुकेश को धारा 302 भादवि से दोषमुक्त करते हुये धारा 304 भाग-2 भादवि मानव वध के आरोप मे 05 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।
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