सिवनी। जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश ने सात हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में 20 जून सोमवार को दिए फैसले में जिला अस्पताल के लेखापाल को चार साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित कर अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप भोरे ने बताया कि, उपस्वास्थ्य केंद्र चावड़ी में स्वास्थ्यकर्ता के पद पर पदस्थ वाल्मीक सोनी का पेंशन प्रकरण तैयार करने के बदले जिला अस्पताल के लेखापाल सुरेश काकडे (52) हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी द्वारा 12 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस पर लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत के बाद स्थित निवास से लोकायुक्त ने लेखापाल सुरेश काकडे को 7 हजार रुपये रिश्वत लेते 24 दिसंबर 2016 को जिला अस्पताल कार्यालय के कमरे से गिरफ्तार किया था।
लेखापाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्रकरण दर्ज लोकायुक्त दल ने चालान विशेष न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय में की गई।इसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर सिंह द्वारा पैरवी की गई।न्यायालय ने सोमवार को दिए फैसले में सबूतों व गवाहों से सहमत होकर दोषी लेखापाल सुरेश काकडे को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदंड, धारा- 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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