सिवनी। कोरोना के कारण अपने पिता को वर्ष 2021 में खो चुकी बालिका प्रिया डहेरिया ने अपनी मां की मृत्यु पूर्व में ही हो जाना बताते हुये जन उपयोगी लोक अदालत में दिनांक 23.05.2022 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके पिता की मृत्यु कोविड के कारण हो जाने के बाद उसके द्वारा कलैक्टर कार्यलय में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर भी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
जिस पर जन उपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी श्री विकास शर्मा ने बाल संरक्षण अधिकारी सिवनी एवं जिला कलैक्टर को सूचना पत्र जारी किये जिसके पश्चात् दिनांक 14.06.2022 को अर्थात लगभग 20 दिनों के भीतर ही आवेदिका प्रिया डहेरिया को शासन द्वारा 21 वर्ष की आयु तक 5000/-रूपये प्रतिमाह पैंशन, निःशुल्क राशन एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता प्रदान करने संबंधी आदेश दिया गया।
श्री विकास शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी ने आदेश की प्रति आवेदिका प्रिया डहेरिया को प्रदान की। श्री विकास शर्मा द्वारा बताया गया कि जन उपयोगी लोक अदालत में बिना न्याय शुल्क अदा किये आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है तथा जन उपयोगी लोक अदालत में समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाता है।
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