सिवनी। (भोपाल से) नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में जरुरत पड़ने पर संविदा कर्मचारियों को भी मतदान दल में शामिल किया जा सकता है। दो महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में चल रहे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जरूरत पड़ने पर संविदा कर्मचारियों को भी चुनाव ड्यूटी में शामिल किया जा सकता है। यह भी तय किया गया है कि मतदान दल में जरूरत पड़ने पर दो महिला कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि यदि जिले में राज्य शासन के कर्मचारियों से मतदान दलों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो केंद्र शासन, बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों या अधिकारियों को भी मतदान दलों में शामिल किया जा सकता है। शासकीय कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में मतदान दलों में तीन साल से अधिक की सेवा पूरी करने वाले संविदाकर्मियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।
यह भी निर्देश दिए गए हैं कि संविदाकर्मी को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक एक पद पर नियुक्त न करें, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी क्रमांक ही पीठासीन अधिकारियों के दायित्वों की पूर्ति करता है। संविदाकर्मियों को मतदान अधिकारी क्रमांक दो, तीन और चार के पद पर मतदान दल में सम्मिलित किया जा सकता है।
महिला कर्मचारियों को भी मतदान दल में – यदि पुरुष कर्मचारियों की कमी की वजह से महिला कर्मचारी की नियुक्ति करना आवश्यक हो तो कम से कम दो महिला कर्मचारियों को मतदान दल में रखा जाए। महिला मतदान अधिकारी की ड्यूटी उसी विकासखंड में लगाई जाए, जिसमें वह कार्यरत है। ऐसी महिला मतदान अधिकारी को मतदान की पूर्व संध्या से ही मतदान केन्द्र में उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट देते हुए मतदान प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में छह माह या उससे कम समयावधि शेष हो, उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं किया जाए। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन सम्बंधी अन्य कार्य कराए जा सकते हैं। दिव्यांग या नि:शक्त कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल न किया जाये. ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य कराया जा सकता है।
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