सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रति.अधि.2004 की धारा 4,59 के तहत अवैध रूप से गौवंश तथा गौमांस का परिवहन करने के अपराध में लिप्त 2 मोटर सायकल, एक ऑटो तथा एक पिकप वाहन को राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। जिसमें 30.04.2020 को गौ मांस का परिवहन करते डूण्डासिवनी थाना क्षेत्र में जप्त की गई एक्टिवा क्रमांक एमपी 22 एस- 2164 तथा 6 जून 2020 को गौ मांस के परिवहन में लिप्त मोटर सायकल क्रमांक एमपी 22 एमजे- 7922, 6 मार्च 2020 को तीन नग मवेशियों को बिना अनुमति परिवहन करते पाए गए ऑटो क्रमांक एमपी 22 एल-0455 तथा 12 जुलाई को 12 नग मवेशियों को बिना अनुमति परिवहन करते पाए गए पिकअप क्रमांक एमएच 36 एफ-3716 को राजसात करने के आदेश दिए गए हैं।