सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (क) तहत आदतन अपराधी अमित उर्फ नीतू शुक्ला उम्र 30 वर्ष लखनादौन निवासी की आपराधिक गतिविधियों में सुधार लाने हेतु अनावेदक को आगामी छ: माह तक प्रत्येक माह की एक तारीख को थाना प्रभारी लखनादौन के समक्ष उपस्थिति देने के आदेश किए हैं।