सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा अवैध शराब परिवहन में लिप्त पाए गए एक ऑटो, एक मोटरसायकल तथा एक सायकल को राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। तीन अलग-अलग क्रमश: केवलारी विकासखण्ड के ग्राम मसान बर्रा में 15 जुलाई 2020 को 70 लीटर अवैध कच्ची शराब परिवहन करते जप्त की गई बिना नंबर की मोटर सायकल इंजन क्रमांक केएफ-1 पीजे-1004296, 26 जुलाई 2016 को कटंगी नाका रोड में 60 हाथ भट्टी शराब परिवहन में लिप्त पाए गए ऑटो क्रमांक एमपी 22 बी-8522 तथा 56 लीटर अवैध हाथभट्टी शराब परिवहन करते 19.11.2017 को बरघाट में विकासखण्ड के ग्राम अंतरा में जप्त की गई सायकल को राजसात करने के निर्देश दिए गए हैं।