सिवनी। जिला सिवनी की न्यायालय द्वारा नकली खाद सामग्री दवाई बेचने वाले तीन आरोपीगणों को सजा सुनाई है । जिला सिवनी के खाद सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल के द्वारा जिला सिवनी वैनगंगा शॉपिंग कॉमप्लेक्स में स्थित संजय सेल्स नाम की दुकान से मिथ्या छाप लिपी लिक्विड (proprietary food ) को संग्रहण एवं विक्रय करने हेतु अपनी दुकान पर दुकान मालिक संजय राय पिता चन्द्रभान सिंह राय के द्वारा रखा था । जिसे खाद सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब्त कर उसके जांच परीक्षण करने हेतु भेजा गया था ,जिसकी रिपोर्ट में उक्त जब्तशुदा लिपी लिक्विड मिथ्या छाप एवं असुरक्षित होना पाया गया । जिस पर खाद सुरक्षा अधिकारी के द्वारा द्वारा संजय राय के विरूद्ध उसे विक्रय करने एवं रखने हेतू एवं इंदौर के होलसेलर आशीष देसाई एवं भरत शाह के विरूद्ध एवं उक्त दवाई के निर्माता कम्पनी के मालिक मुंबई निवासी , मुनीर ए चांदनी वाला के विरूद्ध मिथ्या छाप एवं असुरछित दवाई बनाने ,विक्रय एवं संग्रहण करने के आरोप में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा- 26 (2)(!)(!!) का उल्लंघन करना पाए जाने पर धारा 52 ,59 के अधीन दंडनीय अपराध के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया था। मीडिया सेल सिवनी मनोज सैयाम ने बताया कि जिसकी सुनवाई माननीय न्यायधीश सुचिता श्रीवास्तव न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सिवनी, की अदालत में की गई जिसमें शासन की ओर से श्रीमती कौशल्या एक्का सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी, के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा गवाहों और सबूतों के मद्देनजर आरोपित संजय राय को 50 हजार का जुर्माना , और जुर्माना अदा ना करने की दशा में 2 माह का कारावास , इसी तरह होल सेलर आशीष देसाई को 1 लाख जुर्माना और जुर्माना अदा ना करने की दशा में 4 माह का कारावास , एवं निर्माता को 1.50 लाख जुर्माना और अदा ना करने पर 6 माह का कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया गया है।
