सिवनी। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी डॉ.राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा जिले के समस्त अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल (मा.शि.मं./ सी.बी.एस.ई./ आई.सी.एस.सी.) को विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं के लिए उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक का नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में ली जाने शुल्क की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने शाला प्रबंधकों को किसी भी विद्यार्थी /अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करने तथा पुस्तकें एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5 – 5 दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से अंकित किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। जारी आदेशानुसार जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को किसी भी अभिभावक को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पडे़गा। जिस अभिभावक को जितनी पुस्तक/ कापी चाहिए उसे उतनी ही दी जावें, पुस्तक के साथ कापी, पेन, कवर आदि लेने के लिए बाध्य नही करेंगे। कलेक्टर डॉ फटिंग ने विकासखण्ड के अंतर्गत सभी विद्यालयों को अपने विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र (बी.आर.सी.सी.) कार्यालय में 3 दिवस के भीतर विद्यालय में उपयोग होने वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेशों के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में किसी पुस्तक विक्रेता अथवा विद्यालय के संस्था प्रमुख की उक्त तथ्यों को लेकर कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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