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15 Oct 2025, Wed

नेशनल लोक अदालत 12 को, नपा एवं विद्युत से संबंधित प्रकरणों में मिलेगी छूट

सिवनी। श्रीमान् पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिविसेप्रा. के मार्गदर्शन में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर दिनांक 12 मार्च 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

इस संबंध में चंद्रकिशोर बारपेटे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी ने बताया कि नगर पालिका निगम अधिनियम 1966 की धारा 162 व 163 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित षक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पतिकर अधिभार जल उपभेक्ता प्रभार में निम्न शर्तों के साथ छूट प्रदान की जा रही है, यह छूट उन निकायों में प्रभावशील नहीं होगी जहां निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हैः-
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/-तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।

जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/- तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/- से अधिक तथा रू. 100000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10000/- से अधिक तथा रू. 50000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रू. 100000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जावेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा।

साथ ही नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जाएगा। विद्युत अधिनियम की 135,138 एवं 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में छूट दिए जाने आदेष जारी किया गया है। जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्ये 6 माही चक्रवृद्धि अनुसार 16 प्रतिशत की दस से लगने वाले व्याज की राशि में 100 प्रतिषत की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऐसे प्रकरण जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, मे कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिषत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश की तिथि से 30 दिवस के पश्चात् प्रत्येक 6 माही लगने वाले चक्रवृद्वि व्याज की राषि में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय सिवनी द्वारा समय समय पर प्रकरणों में राजीनामा करने हेतु न्यायाधीशगणों, अधिवक्तागणों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंः-कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, सिवनी फोन नंबंर-299004

  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।

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