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22 Dec 2025, Mon

कक्षा बारहवीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद

सिवनी। कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या हर जिले में बढ़ रही है। मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश में अब कक्षा पहली से कक्षा बारहवीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों और छात्रावासों को 31 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। 20 जनवरी से होने वाली प्री-बोर्ड की परीक्षाएं भी अब टेक होम (घर पर रहकर) होगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन व्यवस्था बनाएंगे और स्कूल शिक्षा विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा।

बड़ी राजनीतिक या सामाजिक रैली, जुलूस प्रतिबंध रहेंगे। धार्मिक स्कूल खुले रहेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को लिया गया है।इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन समूह को दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। स्पष्ट है कि प्रदेश में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली लॉकडाउन जैसे कदम अभी नहीं उठाए जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए हर स्तर पर सख्ती की जाएगी।रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर, कमिश्नर, विधायक, मंत्री और प्रदेश भर की आपदा प्रबंधन समूह की बैठक एक साथ ली। बताया गया बताया गया कि आने वाले दिनों में संक्रमण और बढ़ेगा इसे देखते हुए तय किया गया है कि 50% क्षमता के साथ संचालित हो रहे स्कूल अब 15 से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे।

प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका घर ले जाएंगे विद्यार्थी – स्कूल शिक्षा विभाग ने प्री-बोर्ड परीक्षा के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था यथासंभव स्कूल प्रबंधन द्वारा की जाएगी। जनवरी में होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाएं टेक होम के साथ में संचालित होंगे। विद्यार्थी स्कूलों से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं घर ले जा सकेंगे।निर्धारित समय सीमा में उत्तर पुस्तिकाएं जमा की जाएंगी।

और भी लगे प्रतिबंध – बड़ी सामाजिक-राजनीतिक रैली और सभा की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। सांस्कृतिक धार्मिक शैक्षणिक और मनोरंजन जैसे कार्यक्रमों में अधिकतम 250 व्यक्तियों की अनुमति खुले स्थान में दी जाएगी। स्टेडियम में 50% खिलाड़ियों की क्षमता के साथ गतिविधियां संचालित रहेंगी पर दर्शक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। बंद हाल में क्षमता के 50% से कम उपस्थिति पर ही कार्यक्रम होंगे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियम अनुसार जुर्माना लगाकर वसूली की जाएगी। धार्मिक और व्यवसायिक मेले प्रतिबंधित रहेंगे। सभी तरह के जुलूस पर रोक लगा दी गई है।

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