क्राइम सिवनी

नही हुआ अपराध प्रमाणित, गांजा रखने के आरोपित हुए दोषमुक्त

सिवनी। गत दिवस श्रीमान विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सिवनी सुशील कुमार मिश्र ने मादक पदार्थ गांजा रखने के आरोपितो नोखेलाल, एहफाज खान व नीरज डोंगरे को दोषमुक्त कर दिया। घटना दिनांक को नोखेलाल, एहफाज खान एवं नीरज डोंगरे को 21 किलो 460 ग्राम मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते हुए धर्मकुआं थाना अरी में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर नोखेलाल ने नीरज डोंगरे से गांजा प्राप्त करना बताया। अपराध की संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना अरी पुलिस द्वारा आरोपितो नोखेलाल, एहफाज खान व नीरज डोंगरे के विरुद्ध धारा 8, 20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त विशेष प्रकरण में अभियोजन ने कुल 11 साथियों की साक्षय न्यायालय में कराई। जिनका प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता गजेंद्र नाथ कश्यप द्वारा किया गया तथा विचारण दौरान तर्क रखे एवं हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में पेश की न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को मान्य करते हुए आरोपितो को धारा 8, 20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित ना होने से आरोपितो को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। विशेष प्रकरण में आरोपितो की ओर से अधिवक्ता गजेंद्रनाथ कश्यप, रमेश वर्मा एवं उनके अन्य सहयोगी ने पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *