क्राइम सिवनी

लापरवाह वाहन चालक को हुई सजा

सिवनी। तिरतसिंह उसकी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से दिनांक 5 अप्रैल 2013 को ग्राम सेहजपुरी से उसके घर लौट रहे थे ग्राम बुन्देलीटोला के पास ट्रेक्टर MP 22P0912 के चालक कमलेश मरावी ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए तिरतसिंह की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी टक्कर लगने से तीरथ के सिर पर चोट लगी और मौक़े पर ही उसकी मृत्यु हो गई उसकी पत्नी को भी चोट आई थी जिसकी रिपोर्ट थाना केवलारी मैं दर्ज करवाई गई विवेचना के पश्चात चालान न्यायालय मैं पेश किया गया शासन की ऒर से सहायक अभियोजन अधिकारी कुमारी रंजीता उइके ने पैरवी करते हुए गवाह प्रस्तुत किये सुश्री शिवांगी परिहार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेआरोपी कमलेश मरावी को धारा 304(A) भा:द:वि मैं एक वर्ष के साधरण कारावास से दंडित किया|

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