सिवनी। जिला सिवनी थाना कुरई का मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी विजय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक17/01/2014 को सुबह 9:00 बजे सिवनी जाने वाला था वह रोड के किनारे अकलवती के घर में बैठकर बस का इंतजार कर रहा था उसी समय आरोपीगण (1) नारायण पिता रामदास डहेरिया उम्र 40 वर्ष,(2) विनोद पिता हिसाबीलाल डहेरिया उम्र 41 वर्ष दोनों निवासी विजयपानी आये और बोले कि तुझे अभी घर चलना है उसकी लड़की की तबीयत खराब है तूने जादू टोना कर दिया है तब उसने बोला कि इसमें मै क्या कर सकता हूं डॉक्टर को दिखाओ, तब आरोपी विनोद ने गालियां देते हुए बोला की उसे ठीक कर दे नहीं तो तुझे जान से खत्म कर देंगे तभी आरोपी नारायण अकलवती के घर में रखी लाठी से उसे मारने लगा जिससे उसे सिर और पीठ में चोंटे आई।
प्रार्थी की इस रिपोर्ट पर थाना कुरई में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय सुश्री वीणा अग्निहोत्री चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश द्वीतिय श्रेणी की न्यायालय में की गई जिसमें शासन की ओर से सुश्री रंजीता उइके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि 0 में न्यायालय उठने तक की कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जमीन विवाद पर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 03-03 माह की सजा
जिला सिवनी थाना घंसौर का मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी दल्लू डेहरिया ने दिनांक 21/07/2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 5 एकड़ जमीन है, जो उसके नाम पर ग्राम बेगरवानी में 77/4 है उस पर उसका नाम है। पिछले बार लड़ाई झगड़ा करके अशोक, महेश राजपूत वगैरह ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिए थे, जिसका मारपीट का केस सिवनी न्यायालय में चल रहा है, उसने तहसील धनौरा में आवेदन लगाकर पिछले महीने 15 तारीख को सीमांकन कराया था। पटवारी ने नाप कर उक्त जमीन में निशान बनाकर महेश राजपूत व 50 ग्राम वासियों के सामने कब्जे में दे दिया था।
घटना दिनांक को वह उस जमीन पर धान लगा रहा था, उसी समय दोपहर 3:00 बजे आरोपीगण अशोक राजपूत व महेश राजपूत खेत में आकर मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर उसे लाठी से अशोक ने दाएं तरफ गर्दन पर और महेश ने पसली में बाई तरफ फिर बाद में आकर शैलू राजपूत ने पुट्ठे में मारा जिससे उसे चोटे आई। उसका लड़का नारायण बीच-बचाव करने आया तो उसको भी गनपत और उसका सगा दामाद ने गंदी-गंदी गालियां देकर लाठी से बक्खे व पैर में मारा और बोले की दोनों को जान से मार डालो, बहुत बनते हैं। प्रार्थी की इस रिपोर्ट पर थाना धनौरा द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमती चैनवती ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, लखनादौन के न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से श्रीमती कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय द्वारा आरोपीगण (1)अशोक सिंह पिता सोनसिंह राजपूत उम्र 50 वर्ष,(2) गनपत उर्फ घूरन पिता सोहन सिंह राजपूत उम्र 48 वर्ष, (3) शैलेंद्र उर्फ शैलू पिता महेश सिंह राजपूत उम्र 27 वर्ष, तीनों निवासी बेगरवानी,(4) महेशसिंह पिता सोनसिंह राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी धनौरा, को धारा 323/34 एवं 325/34 भादवि0 के आरोप में क्रमशः 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 700-700 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।
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