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सिवनी। जिले के बंडोल राजस्व निरीक्षक मंडल के कन्हरगाव हल्का में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 356,359 कुल रकवा 1.94 से जुड़े मामले के तहत एक नाबालिग परेशान है।
नाबालिग अनाथ कन्या के चाचा अरविंद पिता टीकाराम साहू द्वारा अपने साथियों के साथ षड्यंत कूटरचना से दोबारा रजिस्ट्री नामांतरण करवा कर जमीन हड़पने की शिकायत पुलिस मुख्यालय पहुँचकर विद्वान पुलिस कप्तान कुमार प्रतीक से न्याय दिलवाए जाने की गुहार लगाई है। वही नाबालिग के नाना पदम साहू ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में हल्का पटवारी द्वारा नाबालिग के नाम कृषि भूमि पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने एक लाख रुपये रिश्वत की माँग किये जाने का आरोप लगाया है।
यहाँ पर उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता आवेदिका ने छिन्दवाड़ा पुलिस अधीक्षक को उसके पिता के परिवार के सदस्यों द्वारा ह्रासमेन्ट किये जाने व पिता की संपत्ति हड़प किये जाने की भी शिकायत की है।
नाबालिग के पिता ने अपने पड़ोसी भगवत राजपूत से उक्त भूमि 1997 में खरीदकर रजिस्टर्ड बैनामा करवाया था। नामांतरण होने के पूर्व ही पिता ने परिवारिक कलह के चलते जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर ली थी ।उस समय अनाथ बालिका जो पुनर्वास केंद्र झूला में निवासरत है माँ की गोद मे पल रही थी। जो अपने चाचा जो कृषि भूमि की जोत कर रहे है के विरुद्ध तहसीलदार बंडोल न्यायालय में धारा 250 के तहत आज दिनांक में भी प्रकरण प्रचलन में है। वही नायब तहसीलदार द्वारा धारा 110 के तहत कार्यवाही को खारिज पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ भी प्रकरण प्रचलन में है ।250 के मामले में हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में अरविंद साहू द्वारा जोत करते हुए फसल लगाने की बात कही गई है वहीं अरविंद साहू ने भाई के नामें 1997 में रजिस्ट्री बैनामा की बात रखी गई है।
आराधना भार्गव प्रदेश उपाध्यक्ष किसान संघर्ष समिति मध्यप्रदेश ने बताया कि नाबालिग आवेदिका की ओर से धारा 110 की कार्यवाही का आवेदन पेश होने के उपरांत ही चाचा ने अपने सहयोगियों के साथ कूटरचना रचकर जुलाई 2021 में दोबारा रजिस्ट्री बैनामा करवाकर क्रेता के नाम विवादित भूमि नामांतरण करवा लिया। जिसमें तहसीलदार हल्का पटवारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में नजर आ रही है।चूंकि उक्त प्रकरण की संपूर्ण जानकारी हल्का पटवारी नायब तहसीलदार बंडोल को होने के बाबजूद नामांतरण कर राजस्व रिकार्ड में फेरबदल कर दिया गया है। वही आवेदिका ने क्रेता विक्रेता व साक्षीयों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है जिसे विद्वान पुलिस कप्तान ने गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिवनी को दोषियों के विरुद्ध समुचित दण्डात्मक धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण पजीवद्ध करने का आदेशित किया गया है।
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