सिवनी। केवलारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेदुआ, छींदा में एक पति द्वारा अपनी पत्नि की हत्या कर उसके शव को घर की परछी में गढडा खोदकर एवं उसमें गड़ाकर पन्नी एवं भूसा से ढक्कर छुपाये जाने के मामले में आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए धारा 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास का दण्ड एवं 2000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन का मामला में संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19 जुलाई 2020 की शाम लगभग 7.30 बजे ग्राम तेदुआ, छींदा से अभियुक्त सुभान उर्फ सुभाष की पत्नि कला बाई उर्फ सरिता के गुम हो जाने की सूचना उसके देवर किशोर द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2020 के शाम लगभग 7.00 बजे थाना केवलारी में दी गयी।
दिनांक 28 जुलाई 2020 को करीब 12.30 बजे गांव वालों को यह पता चला कि आरोपी सुभान उर्फ सुभाष छींदा स्कूल में सो रहा है, तब गांव के सरपंच प्रीतम सिंह एवं कोटवार बसंत झारिया द्वारा स्कूल छींदा में जाकर अभियुक्त से मिले। अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान यह बताया कि उसने अपनी पत्नि कला बाई उर्फ सरिता को मारपीट कर उसकी लाश को घर की परछी में गढ़डा खोदकर गाड़ दिया है, उक्त जानकारी अभियुक्त द्वारा बताये जाने पर गांव के सरपंच प्रीतम सिंह एवं कोटवार बसंत द्वारा पुलिस केवलारी को सूचना दी गयी।
पुलिस ग्राम छींदा पहुंचकर आरोपी के बताए हुए स्थान आरोपी के घर की परछी से पुलिस द्वारा लाश को खुदवाकर निकाला गया। शव आरोपी की पत्नि कला बाई उर्फ सरिता का था। पुलिस द्वारा अनुसंधान कर आरोपी के विरूध्द धारा 302.201भा.द.वि. के अन्तर्गत मामला पंजीबध्द कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आरोपी सुभान उर्फ सुभाष पिता चमरूलाल कुंजाम, निवासी ग्राम तेदुआ, छींदा थाना केवलारी के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा प्रकरण का विचारण किया गया विचारण के दौरान लोक अभियोजक जीवनलाल बिसेन द्वारा अभियोजन साक्ष्य पेश किये गये, तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया, पश्चात् आज दिनांक 28.10.2021 को आरोपी सुभान उर्फ सुभाष को अपनी पत्नि कला बाई उर्फ सरिता की हत्या कर उसके शव को घर की परछी में गढडा खोदकर एवं उसमें गड़ाकर पन्नी एवं भूसा से ढक्कर छुपाया गया। उक्त अपराध में आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए धारा 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास का दण्ड एवं 2000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया एवं अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नि के शव को घर की परछी में गाढ़कर छुपाये जाने पर भा.द.वि. की धारा 201 का दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा मृतिका कला बाई उर्फ सरिता के दो बच्चों को अपराध पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2015 के अन्तर्गत बच्चों के लिए उचित प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा भी की गयी।


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