सिवनी। सीएम हेल्पलाईन प्रकरण के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की वेतन वृध्दि रोकी गई है।
कलेक्टर डॉ.राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सी.एम.हेल्पलाईन में दर्ज शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने व निराकरण के लिये प्रयास नहीं करने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रतीक तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
प्रतीक तिवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं पाये जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत एक वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
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