सिवनी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी डॉ राजेश श्रीवास्तव द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय समीक्षा के दौरान लैब-टैक्नीशियन सिविल अस्पताल केवलारी अब्दुल वाहिद खॉन द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतना पया गया। जिसके चलते लैब-टैक्नीशियन श्री अब्दुल वाहिद खॉन को म. प्र. सिविल सेवा आचरण 1965 नियम 3 के उपनियम (1 ) ( 2 ) ( 3 ) का उल्लंघन करने के कारण तत्काल निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान इनका मुख्यालय जिला चिकित्सालय सिवनी होगा। निलंबन अवधि के दौरान शासन के नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
लैब-टैक्नीशियन गौरव पीपरे भी निलंबित
विभागीय समीक्षा के दौरान लैब-टैक्नीशियन सिविल अस्पताल केवलारी श्री गौरव पीपरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतना पया गया। जिसके चलते लैब-टैक्नीशियन गौरव पीपरे को म. प्र. सिविल सेवा आचरण 1965 नियम 3 के उपनियम (1 ) ( 2 ) ( 3 ) का उल्लंघन करने के कारण तत्काल निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान इनका मुख्यालय जिला चिकित्सालय सिवनी होगा। निलंबन अवधि के दौरान शासन के नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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