सिवनी। जिला सिवनी थाना छपारा का मामला इस प्रकार है कि पीडिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 11.08.17 दिन शुक्रवार को रिश्तेदार के साथ अपने भाई को खाना देने गांव के मास्टर के खेत गये थे वापसी करीबन 2 बजे दिन में घर आ रहे थे की आरोपी श्रीराम डेहरिया, उम्र 42 वर्ष ने उसका रास्ता रोककर दांहिना हाथ पकडकर बुरी नियत से मक्के बाडी के खेत में ले गया।
पीड़िता जब वह चिल्लाई तो रिश्तेदार दौडकर आए तो आरोपी उसे छोडकर भाग गया और बोला की यदि घटना की बात किसी को बतायेगी तो जान से मारने की धमकी दिया है।
पीड़िता के दांहिने हाथ को आरोपी श्रीराम द्वारा खिंचतान किया जिससे पीड़िता के दांहिने हाथ की कलाई में दर्द हो रहा है। वह रिश्तेदार के साथ घर आकर मॉं को बताई, पिताजी देर रात घर आये उनको भी घटना का हाल बताई रात्रि होने से उसी दिनांक को रिपोर्ट करने नही आई। उसके दूसरे दिन थाना रिपोर्ट करने आई। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया गया।
मनोज कुमार सैयाम मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि विचारण हेतु प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय में उपार्पित किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमान संजय राज ठाकुर द्वितीय अपर सत्र न्यायालय, लखनादौन के द्वारा की गई। जिसमें शासन की ओर से श्रीमती निर्जला मर्सकोले विशेष लोक अभियोजक/ अति0 डी0पी0ओ0 के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा धारा- 341,354,354A(1),506 भा0द0वि0 एवं 7,8 पोक्सो में आरोप निर्मित किया गया था। विचारण पश्चात सबूतों के आधार पर आरोपी को धारा 341- भा0द0सं0 में 01 -माह का सश्रम कारावास एवं धारा 354,354A(1)(i) भा0द0सं0- 08 पोक्सो एक्ट में 03- वर्ष का सश्रम कारावास -02 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
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