सिवनी। जिला सिवनी थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 144/2019 के मामले में माननीय विशेष अदालत के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
मामला इस प्रकार है कि एक महिला ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर खोजबीन उपरांत नाबालिग को दिनांक 27 फरवरी 2019 को जबलपुर के भैरव मंदिर के सामने आरोपी आकाश उफ़ अक्कु पिता पप्पू ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी मढई के कब्जे से बरामद किया गया।
पूछताछ पर नाबालिग के द्वारा बताया गया कि आरोपी आकाश उफ़ अक्कु जान पहचान का था जो उसी का फायदा उठाकर उक्त दिनांक को रात्रि करीब 10-10:30 बजे उसे फोन कर मिलने बुलाया और बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ अपनी दीदी के घर जबलपुर ले गया जहां पर दिनांक 26/02/2019 को उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। नाबालिग कि इस बयान के आधार पर अपहरण कर दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया और आवश्यक कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
मनोज सैयाम प्रभारी मीडिया सेल ने बताया कि जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्रीमती सुमन उइके, सिवनी की अदालत में की गई। जिसमे शासन की ओर से पीड़ित और गवाहों की गवाही विशेष- लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा की गई। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376 भा0द0वि0 मे आजीवन कारावास एंव 5000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 3,4 पाक्सो एकट मे आजीवन कारावास एंव 5000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एंव अर्थदण्ड 13000 रूपये की राशि अरोपी के द्वारा जमा करने पर पीडिता को प्रावधान के तहत दिये जाने का आदेश पारित किया गया । म0प्र0 पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत पीडिता को पुर्नवास हेतु प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा माननीय न्यायालय द्वारा की गई।
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