सिवनी। विद्वान श्रीमान पवन कुमार शर्मा माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 143/2.18 शासन विरुद्ध प्रमोद झारिया में दिनांक 22 जुलाई 2021 को पारित निर्णय एवं दंड आदेश पारित करते हुए अभियुक्त प्रमोद झारिया की भादवी धारा 306 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री जीवनलाल बिसेन द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मृतिका संध्या (अभियुक्त की पत्नी) की शादी घटना दिनांक 14 जुलाई 2018 के 10 वर्ष पूर्व अभियुक्त से हुई थी।
विवाह विवाह के पश्चात से अभियुक्त अपनी पत्नी संध्या के चरित्र पर संदेह करता था तथा चरित्र पर संदेह को लेकर मारपीट कर संध्या (पत्नी) से विवाद करता था।
घटना के कुछ दिन पहले मृतिका संध्या अपने मायके अपने पति के साथ आई थी। मृतिका के पति के संदेह, मारपीट एवं प्रताड़ना को लेकर शिकायत भी की थी।
उक्त प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका संध्या ने 14 जुलाई 2018 को सल्फास (जहरीला वस्तु ) खा ली। इलाज के दौरान मृतिका संध्या की अस्पताल नागपुर में मृत्यु हो गई। जिस पर थाना केवलारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भादवि की धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया जाकर मामला माननीय सत्र न्यायालय सिवनी पेश किया गया।
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