सिवनी। जिला सिवनी की विशेष अदालत के द्वारा एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है । थाना केवलारी का यह मामला वर्ष 2016 का है । थाना केवलारी अंतगर्त एक ग्राम की एक नाबालिग लड़की को आरोपी दिलीप उइके निवासी ग्राम डुंगरिया टोला , थाना केवलारी के द्वारा जान पहचान बनाकर उसके मोबाइल नंबर पर बातचीत कर उसे कहता था कि वह उसे प्यार करता है और शादी करना चाहता हूं, कहकर उसको बहला फुसलाकर नाबालिग़ के मना करने पर भी उसके साथ विभिन्न स्थान में ले जाकर दुष्कर्म करते रहा। और धमकी दिया कि किसी को ये बात बतायी तो जान से खत्म कर दूँगा।
मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि इस घटना की रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा आरोपी दिलीप के विरुद्ध मामला कायम कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) श्रीमती सुमन उइके ,सिवनी की अदालत में कई गयी । जिसमे शासन की ओर से पीड़ित और गवाहों की गवाही विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले ,जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कराई गई।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा-363 भा0द0वी0 में 07 वर्ष का कठोर कारावास , धारा-363(क) भा0द0वी0 में 10 वर्ष का कठोर कारावास ,एव धारा- 376(2)(n)भा0द0वी0, धारा-04 ,5 (L) पॉस्को एक्ट , में आजीवन कारावास जो जीवन पर्यन्त के लिए रहेगा। अभियुक्त की सभी सजाये एक साथ चलेगी के दंडादेश का निर्णय आज दिनांक को सुनाया गया है।
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