सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने अनावेदक हाकिम खान पिता सैयद जमील खान उम्र 24 साल सूफी नगर गांधी वार्ड सिवनी निवासी की लगातार आपराधिक गतिविधियों के चलते एवं अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों में किसी भी तरह का सुधार न होने के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के तहत शांति व्यवस्था, जनसुरक्षा तथा सांप्रदायिक सौहाद्र बनाये रखने के उद्देश्य से अनावेदन को तत्काल निरूध्द करते हुए 3 माह के लिये जिला जेल सिवनी में रखे जाने के आदेश जारी किए हैं।
जघन्य अपराधों की समीक्षा बैठक 23 जुलाई को – जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों की समीक्षा बैठक शुक्रवार 23 जुलाई 21 को शाम 5 बजे कलेक्टर कक्ष में आयोजित की गई है।
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