सिवनी। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी केवलारी जिला सिवनी द्वारा पटवारी अभिनंद परते को 5 मार्च 2018 से 5 जुलाई 2020 तक निरंतर बिना सूचना /अनुमति के शासकीय सेवा एवं कार्य में कार्याललय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना एवं शासकीय कार्यो में लापरवाहीपूर्ण रवैया बरतने के कारण पटवारी अभिनंद परते के विरूध्द मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पदच्युत किये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है।
तदनुसार अभिनंद परते को देय स्वत्वों का निराकरण नियमानुसार किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
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