सिवनी। व्यवसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित दिवसों की बाध्यता हट गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अब खोली जा सकेगी दुकानें।
सिवनी हुआ टोटल अनलॉक अब प्रत्येक दिन सुबह 6:00 से शाम 7:00 बजे तक खुले रहेंगे प्रतिष्ठान, पहले एक दिन छोड़कर व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने की थी अनुमति
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले की अतिआवश्यक सामग्रियों एवं सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों, दुकानों तथा संस्थाओं के संचालन हेतु निर्धारित किये गए दिवसों की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानो को प्रातः 6 से शाम 7 बजे तक खुला रखने की अनुमति के आदेश जारी किए हैं।
इस कड़िका के अतिरिक्त पूर्व आदेश की शेष कड़िका एवं शर्ते पूर्ववत जारी रहेंगी। सभी के लिए कोविड़ प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा उल्लघंन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तहत कार्यवाही की जायेगी।
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