सिवनी। लखनादौन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का मामला। दिनांक 27 सितंबर 20 को प्रार्थी पिता द्वारा अपनी बेटी पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लखनादौन मे अपराध क्रमांक 505/20 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पूछताछ पर पिडिता के द्वारा बताया गया कि आरोपी आसिफ खान उम्र 24 साल पिता आजाद खान निवासी रायचौर, उसके जान पहचान का था उसी का फायदा उठाकर उसे शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर घर से अपने साथ नागपुर भगाकर ले गया। नागपुर में किराये का कमरा लेकर उसे रखा और उसके साथ जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाया और मारपीट भी करने लगा था।
दिनांक 19 जनवरी 21 को आरोपी आसिफ ने नागपुर मे उसे अकेला छोडकर भाग गया तब वह बस से अपने घर आई और अपने माता पिता को घटना की बात बताई।
मनोज कुमार सैयाम मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि थाना लखनादौन द्वारा जांच पड्ताल कर उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय श्रीमान संजय राज ठाकुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर श्रीमती निर्जल मर्सकोले अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसमें न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी आसिफ खान की जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया ।
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