सिवनी स्वास्थ्य

अनलॉक : अब शनिवार की रात से सोमवार सुबह तक रहेगा जनता कर्फ्यू, अंतिम संस्कार में सिर्फ 10,,,

सिवनी। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा जारी कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, दल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी-2 भोपाल, दिनांक 29 मई 2021 के द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ।

  1. सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में दिन रविवार को जनता कर्फ्यू घोषित किया जाता है, जो कि सप्ताह में दिन शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
  2. सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
  3. सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होते हैं प्रतिबंधित रहेगें।
  4. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेगी, ऑनलाईन क्लासेस को अनुमति रहेगी। 5. सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल थियेटर पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, जिम, स्पोर्टस काम्प्लेक्स बंद रहेगें।
  5. सभी धार्मिक/ पूजा स्थल पर एक समय पर 04 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। 7. अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
    8 अंतिम संस्कार में 10 लोगों से अधिक को अनुमति नहीं रहेगी।
  6. विवाह समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर 20 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं रहेगी। विवाह समारोह के आयोजन पूर्व आयोजक को सम्बंधित थाने में विवाह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों के नामों की सूची देना अनिवार्य होगा।
  7. अत्यावश्यक सेवाएं वाले विभाग यथा- जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस आपदा प्रबंधन, फायर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, राजस्व, दूरसंचार, बन के कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकेगें।
    समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रभावशील शिथिलताएं निम्नानुसार रहेगी ।
  8. समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई.डी. अनुमति रहेगी। कार्ड के साथ आने जाने की।
  9. उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
  10. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनी अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।
  11. मेडिकल स्टोर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, फल और सब्जिया, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुले रहेगी।
  12. पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस एजेंसी रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेगी। 16. सभी कृषि गतिविधियों को अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद / बीज / कृषि यंत्र की दुकानें खुले रहेगी।
  13. बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे।
    8 प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशन्स को अनुमति रहेगी।
  14. बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPls. Cooperative credit socities, कैश मैनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी। 10. सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही जारी रहेगी।
  15. सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी।
  16. ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
  17. मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खुली रह सकेंगी ।
  18. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेस को अनुमति रहेगी।
    समस्त शहरी क्षेत्र एवं समस्त विकासखण्ड मुख्यालय में उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभावशील प्रतिबंध / शिथिलताएं निम्नानुसार रहेगी।

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार पढ़ने के लिए न्यूज के नीचे दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या 94 2462 9494 सेव कर ज्वाइन की लिंक मांग सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।

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