सिवनी। जिला सिवनी के थाना आदेगांव अंतर्गत ग्राम परासिया स्थित बंजारी मंदिर के पुजारी देवकीनंदन दुबे ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी की , दिनांक 13/08/2025 को रात्रि की पूजा उपरांत मंदिर में ताला लगाकर वह अपने ग्राम परासिया चला गया था ,दूसरे दिन सुबह 06 बजे आकर देखा तो मंदिर के मैन गेट के शटर का कुंदा टूटा हुआ था ,अंदर जाकर देखा तो तीनों दान पेटियों के ताले टूटे हुए थे,कोई अज्ञात चोर ने दान पेटी के अंदाजन 3000 रुपए चोरी कर ले गए है।
जिस पर आदेगांव थाने के प्रभारी सब इंस्पेक्टर आशीष धुर्वे के द्वारा तकनीकी और तत्परता से विवेचना की गई जिसमे उक्त चोरी के आरोपी की गहनता से जांच पड़ताल के फलस्वरूप आरोपी सत्यम पटेल पिता निरंजन पटेल उम्र 21, वर्ष ,निवासी बम्हानवाड़ा थाना घंसोर को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ की गई जिसमे आरोपी के द्वारा अन्य आरोपी रामकृपाल पटेल पिता अमका पटेल उम्र 27 वर्ष , निवासी सरई टोला , थाना कोतवाली के साथ चोरी किए जाने का जुर्म कबूल कर मेमोरेंडम कथन दिया था जिसके आधार अन्य आरोपी रामकृपाल पटेल को नैनपुर जिला मंडला के अन्य अपराध में पकड़ा गया था ,और नैनपुर थाने में ग्राम परासिया के बंजारी मंदिर में चोरी करने की बात बताया था, जिस पर थाना नैनपुर की जांच एवम साक्ष्य को इस मामले शामिल किया गया और दोनो आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
जिसकी सुनवाई माननीय निरंजना योगेश मालवीय , प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लखनादौन की न्यायालय में की गई । जिसमे शासन की ओर एडीपीओ कीर्ति तिवारी के द्वारा साक्ष्य एवम तर्क प्रस्तुत किए गए। उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी पैरवी के बदौलत सबल और ठोस साक्ष्य को दृषिटगत रखते हुए। माननीय विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त दोनों आरोपी सत्यम पटेल और रामकृपाल पटेल को धारा= 331(4), धारा =305 दोनो धारा में 03=03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 4000 रुपए जुर्माने से दंडित करने का निर्णय सुनाया है। मनोज कुमार सैयाम मीडिया प्रभारी सिवनी अभियोजन।
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