अनुमति प्राप्त दुकानो को भी दोपहर 12/00 बजे प्रतिदिन किया जावेगा सील बंद, उल्लंघन करने पर की
जावेगी कार्यवाही, दुकाने होगी सुबह 06 बजे से दोप. 12 बजे तक संचालित
पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री कुमार प्रतीक द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुये सभी थाना प्रभारीयो को अपने क्षेत्र मे लाकडाउन का पालन करवाने एवं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करवाने निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी बंडोल के द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारीयों को लगातार मोनिटरिंग कर कोरोना संक्रमण की विकट परिस्थितियों में कर्मचारियो एवं परिवार की सुरक्षा को देखते। लगातार थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखा गया।
थाना प्रभारी बंडोल को विभिन्न ग्रामो से शिकायत मिली की कुछ व्यवसायी लोग अपनी दुकानो को खोल कर लाकडाउन का उल्लंघन कर रहे है जो इस सूचना पर थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर के द्वारा बाना स्तर मे टीम का गठन कर अलग अलग ग्रामो मे मुस्तैदी के साथ भ्रमण करवाया गया जो ग्राम कलारवांकी, बखारी, मुगवानी मे कुछ दुकाने खुली मिली, संचालकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि श्रीमान एसडीएम महोदय सिवनी के द्वारा जारी अनुमति से दुकाने खोली गई है। दुकान संचालको को अनुमति की। प्रति देखने पश्चात उन्हे होम डिलिवरी के माध्यम से सामान बेचने का आदेश प्राप्त हुआ है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी आदेश के पालन मे समस्त अनुमति धारी दुकान संचालको को प्रातः 06 बजे से 12 बजे तक दुकान खोलकर सामान को होम डिलिवरी के माध्यम से पहुचाने की समझाईस दी गई और दुकान को 12 बजे के बाद सील करने एवं अगले रोज सुबह 06 बजे सील खोलकर दुकान का संचालन किया जोवेगा।
थाना बंडोल क्षेत्रातंगत श्रीमान एसडीएम महोदय सिवनी के द्वारा ग्राम बखारी, बंडोल, कलारबांकी, दिघोरी, बाकी, मुंगवानी, बलारपूर, सिहोरा, सहित कुल 16 दुकानो को सामान विक्रय की अनुमति प्राप्त हुई है। उक्त सील यदि दुकान संचालन के लिये निर्धारित समयावधी के बाद, खण्डित पाई जाती है तो दुकान संचालित करने वालो पर वैधानिक कार्यवाही धारा 188 ताहि. के तहत की जावेगी। इस प्रकार थाना बंडोल क्षेत्र मे कोरोना संक्रमण को देखते हुये, एवं आमजनो की रोजमर्रा की जरुरतो को देखते हुये व कोरोना संक्रमण से बचाने व लाकडाउन का पालन करने के लिये थाना बंडोल द्वारा इस प्रकार की नई पहल की गई।