सिवनी। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा वर्तमान कोविड 19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालो एवं भ्रामक तथ्यों को सोशल मीडिया में शेयर करने एवं पोस्ट करने वालों के विरुध्द प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सभी थाना को निर्देशित किया गया है।
टीआई देवकरण डहेरिया ने बताया कि निर्देशों के पालन में थाना डूण्डासिवनी अन्तर्गत पेट्रोलिंग के दौरान बाडीवाडा रोड जनता नगर पर मोटर सायकल गैरेज के संचालक नरेश साहू के द्वारा बिना अनुमति के अपनी दुकान खोलकर सामान बेचते हुये पाये जाने एवं शासन द्वारा जारी कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाये जाने पर गैरेज के संचालक नरेश साहू पिता उमेदीलाल साहू निवासी जनता नगर के विरूध्द धारा 188 ताहि. के तहत अपराध पंजीबध्द किया गया है।
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