सिवनी। पुलिस अधीक्षक सिवनी कुमार प्रतीक द्वारा वर्तमान में कोवड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू का उल्ल्घन करने वालो एवं भ्रामक तथ्यो को सोशल मिडिया मे शेयर एवं पोस्ट करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सभी थानों को निर्देशित किया गया है।
निर्देशो के परिपालन में शुक्रवार 30 अप्रैल को थाना बंडोल मे सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गंत स्थित ग्राम बीसावाडा, परासिया, कलाबांकी एवं सिहोरा में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानो द्वारा शासन द्वारा जारी कोविड कर्फ्यू का उल्ल्घन कर अपनी दुकानों को खोला जा रहा है। जिस पर कार्यवाही करते हुये थाना प्रभारी बंडोल द्वारा पुलिस टीम को अलग- अलग ग्रामो में रवाना किया गया। जहाँ मौके पर पुलिस टीम को आशीष राय निवासी ग्राम बीसावाङी, ग्राम परासिया में श्रीराम पवार 30 वर्ष, सिहोरा निवासी गिरानीलाल डेहरिया 60 वर्ष, ग्राम कलारबांकी निवासी नीरज राय राय 28 साल, की दुकान शासन की अनुमति के बिना खुली पाया गई।
दुकानो को सील कर उनके संचालकों के विरुद्ध थाना बंडोल में धारा 188 भादवि. के 04 अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये। थाना प्रभारी बंडोल दिलीप पंचेश्वर एवं टीम द्वारा जरिये स्पीकर के लोगो को घर में सुरक्षित रहने एवं मास्क का वितरण किया जाकर कोविड संक्रमण से बचने की राय दी जा रही है।
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