सिवनी। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी श्रीमान सतीश चंद्र राय के आदेशनुसार तहसील विधिक सेवा समिति लखनादौन के तत्वाधान में 29.06.25 को परियोजना लखनादौन जिला सिवनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से श्री ललित कुमार झा, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति लखनादौन/जिला न्यायाधीश ने लखनादौन अंतर्गत सभी थाने के थाना प्रभारी एवं सह स्टाफ को मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, केंद्रीय मोटरयान पांचवा संशोधन नियम 2022 एवं माननीय न्यायालय द्वारा गौहर मोहम्मद बनाम यूपीएसआरटीसी सिविल अपील नंबर 9322/2022, निर्णय दिनांक 15/12/2022 में दिए गए निर्देशों के संबंध में एवं नालसा एवं सालसा की योजनाएं के संबंध में विधि अनुसार जानकारी प्रदान की गई।
उक्त विधिक साक्षरता शिविर थाना प्रभारी पुलिस थाना लखनादौन तथा स्टॉफ, थाना प्रभारी पुलिस थाना धूमा एवं से स्टाफ, थाना प्रभारी पुलिस थाना आदेगांव एवं स्टॉफ पुलिस थाना कदरई, घंसौर, chapara के अधिकारी कर्मचारी, संस्था में विधिक सेवा के कर्मचारी संजय उइके, पीएलवी संतोष राय राय, मनोज रजक उपस्थित रहे।
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